माननीय न्यायमूर्ति आर.एस.दलवी, उच्च न्यायालय मुम्बई, के पारित निर्णय दिनांक 17/02/2010 अनुसार पत्नी वैवाहिक संबंध समाप्त (पति-पत्नी के मध्य तलाक) होने के बाद पति का नाम उपयोग नही कर सकती ।
पूरा प्रकरण देखे .....
Advocate Brajendra Kumar Gupta
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